Big action in Chhattisgarh | Registration applications of 2742 committees cancelled for not correcting errors.
रायपुर, 29 नवंबर 2025। रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएँ, छत्तीसगढ़ ने सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (संशोधित 1998) के तहत एक बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की है। पंजीयन आवेदनों की समीक्षा के दौरान उन समितियों के खिलाफ कठोर कदम उठाए गए जिन्होंने नोटिस के बावजूद अपने आवेदन पत्रों में पाई गई त्रुटियों का छह माह से अधिक समय तक सुधार नहीं किया।
रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा बताया गया कि ऐसी कुल 2742 समितियों के पंजीयन आवेदन निरस्त कर दिए गए हैं। साथ ही, इनसे प्राप्त पंजीयन शुल्क को राजसात किया गया है।
वार्षिक विवरणी न देने पर भी कार्रवाई
अधिनियम की धारा 27 और 28 के तहत वार्षिक विवरणी प्रस्तुत न करने वाली समितियों को नोटिस भेजा गया था। नोटिस का जवाब न मिलने पर उनका पंजीयन रद्द किया गया। इसी क्रम में सुंदर विहार कॉलोनी वेलफेयर सोसायटी, दुर्ग का पंजीयन भी निरस्त किया गया है।
15 समितियों को शो-कॉज़ नोटिस
इसके अलावा, 15 अन्य समितियों को भी वार्षिक विवरणी प्रस्तुत न करने पर पंजीयन निरस्तीकरण का नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि नियमों का पालन न करने पर संबंधित समितियों के पदाधिकारियों के खिलाफ अधिनियम की धारा 37 के तहत सिविल न्यायालय में परिवाद (मुकदमा) दायर किया जाएगा।
‘कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी’ – रजिस्ट्रार
रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं, छत्तीसगढ़ श्रीमती पद्मिनी भोई साहू ने कहा कि अधिनियम का पालन और समितियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए यह कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी।
