Chhattisgarh | छत्तीसगढ़ में भूमि रेट और डायवर्जन के नियम बदले

Spread the love

Chhattisgarh | Land rates and diversion rules changed in Chhattisgarh

रायपुर, 13 नवंबर। छत्तीसगढ़ सरकार ने भूमि निर्धारण के संबंध में राजस्व विभाग द्वारा 13 बिंदुओं का नया आदेश जारी किया है। इस आदेश में नगर निगम, ग्रामीण और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए भूमि के रेट निर्धारित किए गए हैं।

आदेश के अनुसार, यदि किसी कृषि भूमि को आवासीय, औद्योगिक या अन्य用途 के लिए डायवर्ट किया जाता है, तो छत्तीसगढ़ सरकार अधिनियम की धारा 258 के तहत पुनः भूमि निर्धारण कर सकती है। साथ ही, प्रीमियम दरों में भी संशोधन किया गया है।

सरकार का उद्देश्य भूमि उपयोग में पारदर्शिता और उचित मूल्य निर्धारण सुनिश्चित करना बताया गया है।

छत्तीसगढ़-भू-राजस्व-संहिता-13

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *