Chhattisgarh | अब छत्तीसगढ़ में जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र पूरी तरह ऑनलाइन, अक्टूबर 2023 से पहले जन्मे बच्चों को नहीं अनिवार्य ऑनलाइन सर्टिफिकेट

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Chhattisgarh: Birth and death certificates are now completely online in Chhattisgarh; children born before October 2023 will not be required to get online certificates.

रायपुर, 28 अक्टूबर 2025। छत्तीसगढ़ में अब जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र पूरी तरह ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से बनाए जा रहे हैं। भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय, नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2023 में संशोधित इस नए पोर्टल के लॉन्च के बाद राज्य में हर जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र का डिजिटल रूप से जारी होना अनिवार्य कर दिया गया है।

वर्ष 1969 के जन्म-मृत्यु पंजीकरण अधिनियम में 2023 में किए गए संशोधन के अनुसार, अक्टूबर 2023 के बाद जन्मे बच्चों के लिए जन्म प्रमाण पत्र ही उनकी जन्म तिथि का एकमात्र वैध प्रमाण होगा। वहीं, अक्टूबर 2023 से पहले जन्मे बच्चों के लिए अन्य दस्तावेज (जैसे स्कूल रिकॉर्ड, अस्पताल रिकार्ड आदि) भी वैकल्पिक रूप से मान्य रहेंगे।

राज्य में अप्रैल 2023 के बाद जन्मे सभी बच्चों के लिए अब केवल ऑनलाइन जारी जन्म प्रमाण पत्र ही मान्य है। वहीं, जिन बच्चों के प्रमाण पत्र पहले मैन्युअल रूप से जारी किए गए थे, उनके लिए भी अब पुराने सर्टिफिकेट को डिजिटल रूप में अपडेट करने की सुविधा पोर्टल पर उपलब्ध है। इससे पुराने रिकॉर्ड भी ऑनलाइन सुरक्षित किए जा सकेंगे।

यह भी सामने आया है कि कुछ जिलों में केवल क्यूआर कोड (QR Code) वाले जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर ही आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं। इस पर राज्य सरकार ने UIDAI हैदराबाद के सहायक प्रबंधक से अनुरोध किया है कि वे सभी आधार केंद्रों को उचित दिशा-निर्देश जारी करें, ताकि नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

राज्य के सभी जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रारों को नए पोर्टल के संचालन के लिए प्रशिक्षण दिया गया है और जिला स्तर पर भी नियमित प्रशिक्षण जारी है। अब पोर्टल पूरी तरह तकनीकी रूप से सुचारू रूप से संचालित हो रहा है, जिससे ऑनलाइन प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया तेज़ और पारदर्शी बनी हुई है।

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