Chhattisgarh | रायपुर मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉ. आशीष सिन्हा की याचिका खारिज

Chhattisgarh | Raipur Medical College Professor Dr. Ashish Sinha’s petition dismissed
रायपुर। पं. जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, रायपुर के प्रोफेसर डॉ. आशीष सिन्हा को मेडिकल छात्रा से यौन उत्पीड़न के गंभीर मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। शीर्ष अदालत ने उनकी विशेष अनुमति याचिका (SLP) को खारिज कर दिया और हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस सतीश चंद्र की डबल बेंच ने साफ कहा कि हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने का कोई कारण नहीं है। इससे पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि यह अपराध बेहद गंभीर और संवेदनशील प्रकृति का है। अदालत ने माना था कि ऐसे मामलों में महिला की गरिमा और कार्यस्थल की पवित्रता सर्वोपरि होती है।
छात्रा ने प्रोफेसर सिन्हा पर शारीरिक छेड़छाड़, यौन उत्पीड़न और मानसिक प्रताड़ना जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्रा का कहना है कि बार-बार परेशान किए जाने से उसकी पढ़ाई और मानसिक स्थिति पर गहरा असर पड़ा। एफआईआर दर्ज होने के बाद यह मामला न केवल कॉलेज कैंपस बल्कि पूरे राज्य में सुर्खियों में रहा। चिकित्सा शिक्षा जगत में भी इस घटना ने हलचल मचा दी है और कई छात्र-छात्राओं ने पीड़िता के समर्थन में आवाज उठाई है।
यह फैसला डॉ. सिन्हा के लिए बड़ा कानूनी झटका माना जा रहा है, क्योंकि उन्हें हाईकोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह से राहत नहीं मिल सकी है।