Chhattisgarh News | चैतन्य बघेल को राहत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भेजा हाईकोर्ट!

Chhattisgarh News | No relief for Chaitanya Baghel, Supreme Court sends him to High Court!
नई दिल्ली, 4 अगस्त 2025। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करते हुए उन्हें हाई कोर्ट का रुख करने को कहा है। शीर्ष अदालत ने हाई कोर्ट को मामले की शीघ्र सुनवाई करने का निर्देश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि चैतन्य बघेल प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा पूछताछ के लिए इस्तेमाल की जा रही PMLA की धारा 50 और 63 को चुनौती देना चाहते हैं, तो इसके लिए उन्हें अलग से याचिका दाखिल करनी होगी।
यह मामला कथित मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है, जिसमें ED ने चैतन्य बघेल से पूछताछ की थी और अब गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए उन्होंने अग्रिम जमानत की मांग की थी।