Bilaspur High Court | Shock to Anwar Dhebar trapped in 2000 crore scam, High Court rejects petition!
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित 2000 करोड़ से अधिक के शराब घोटाले में गिरफ्तार प्रमुख आरोपी अनवर ढेबर को बिलासपुर हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को लेकर दायर याचिका को खारिज कर दिया है। ढेबर ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध और असंवैधानिक बताते हुए एफआईआर, रिमांड आदेश और गिरफ्तारी प्रक्रिया को रद्द करने की मांग की थी।
याचिका में ढेबर ने दावा किया कि उन्हें 4 अप्रैल को बिना किसी कानूनी सूचना के हिरासत में लिया गया और परिवार को भी जानकारी नहीं दी गई। इसके अलावा, गिरफ्तारी का पंचनामा, कारण, और केस डायरी की कॉपी तक नहीं दी गई। उन्होंने इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 और 22 का उल्लंघन बताया।
हालांकि, राज्य सरकार की ओर से पैरवी कर रहे महाधिवक्ता कार्यालय के विधि अधिकारियों ने कोर्ट को बताया कि ढेबर की गिरफ्तारी कानून के अनुसार और न्यायिक प्रक्रिया का पालन करते हुए की गई है। पहले भी उनकी दो जमानत याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं।
सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी की प्रक्रिया में कोई कानूनी गड़बड़ी नहीं है और कोई मौलिक अधिकार नहीं टूटा है। इसके साथ ही कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया।
