February 22, 2025

The News Wave

सच से सरोकार

Chhattisgarh | संपत्ति मामले में आईपीएस जीपी सिंह को मिली राहत

Spread the love

Chhattisgarh | IPS GP Singh gets relief in property case

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी जीपी सिंह को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने केंद्रीय एजेंसी द्वारा उनके खिलाफ दर्ज प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ECIR) को निरस्त करने का आदेश दिया है, जिसमें उन पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप था। इसके साथ ही, चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस रवींद्र अगवाल की डिवीजन बेंच ने पहले जारी किए गए दोनों नोटिस भी रद्द कर दिए हैं।

आपको बता दें कि नई दिल्ली की हेड इन्वेस्टिगेटिंग यूनिट ने जीपी सिंह के खिलाफ इस मामले में शिकायत दर्ज की थी, जिसमें उन पर आरोप था कि उन्होंने अपनी पत्नी मनप्रीत कौर के नाम पर संपत्ति बनाई थी। इस मामले में एसीबी और नई दिल्ली की हेड यूनिट ने धनशोधन अधिनियम के तहत उनके खिलाफ ECIR दर्ज किया था।

जीपी सिंह ने इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति सहित अन्य सभी मामलों को खारिज कर दिया, जिससे उन्हें बड़ी राहत मिली। इसके बाद, उन्होंने दिल्ली द्वारा दर्ज ECIR को निरस्त करने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *