बड़ी खबर : कोरोना ड्यूटी करने वालों को किया जाएगा क्वॉरेंटाइन, स्वास्थ्य अधिकारी-कर्मचारियों के लिए विभागीय आदेश जारी
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रायपुर। स्वास्थ्य अधिकारी-कर्मचारियों के लिए विभागीय आदेश जारी किया गया है। निर्देशों के मुताबिक कोरोना ड्यूटी करने वालों को क्वॉरेंटाइन किया जाएगा ।
बता दे कि हाई रिस्क वालों को 14 दिन और लो रिस्क वालों को 7 दिन क्वॉरेंटाइन अनिवार्य किया गया है। कोविड अस्पताल के प्रमुख हाई और लो रिस्क एक्सपोज़र को तय करेंगे। कुछ दिन पहले स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना मरीज को डिस्चार्ज करने से पहले RTPCR पद्धति से जांच अनिवार्य नहीं करने का निर्देश भी दिया है।
छत्तीसगढ़ के स्वास्थ विभाग ने इसके लिए नई गाइडलाइन जारी की है। जिसमें यह कहा गया है कि कोविड- अस्पतालों में भर्ती मरीजों को RTPCR सैम्पल लिए जाने के 10 दिन बाद तक अगर कोई लक्षण नहीं आता तो उसे डिस्चार्ज कर दिया जाए और ऐसे मरीजों को डिस्चार्ज के लिए आरटी पीसीआर जांच अनिवार्य है।