Chhattisgarh | नियमित होंगे इंजीनियरिंग और पॉलिटेकनिक के 75 संविदा शिक्षक
1 min readChhattisgarh | 75 contract teachers of engineering and polytechnic will be regularized
नई दिल्ली/रायपुर। प्रदेश के सरकारी इंजीनियरिंग, और पॉलीटेक्निक के संविदा शिक्षकों की नियुक्ति मामले पर सुप्रीम कोर्ट का गुरुवार को बड़ा फैसला आया है। कोर्ट ने संविदा पर कार्यरत करीब 75 शिक्षकों के नियमितीकरण का आदेश पारित किया है। खास बात यह है कि पिछली भूपेश सरकार ने हाईकोर्ट के नियमितीकरण के फैसले को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है।
जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने बिलासपुर हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। प्रदेश के सरकारी इंजीनियरिंग, और पॉलीटेक्निक कॉलेजों में कार्यरत करीब 75 संविदा शिक्षक नियमितीकरण की मांग को लेकर लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे थे। उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला दिया था और सभी 75 शिक्षकों को नियमित करने का आदेश दिया था।
बताया गया कि हाईकोर्ट के फैसले को पिछली भूपेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और कहा था कि संविदा पर कार्यरत इन शिक्षकों को नियमित करने का कोई प्रावधान नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के तर्क को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने अदालती लड़ाई लडऩे वाले करीब 75 संविदा शिक्षकों को नियमित करने के आदेश दिए हैं। यह साफ किया गया है कि कानूनी लड़ाई लडऩे वाले उक्त संविदा शिक्षक की नियमितीकरण के पात्र होंगे।