Chhattisgarh | निलंबित आईएएस रानू साहू की जमानत याचिका खारिज
1 min readChhattisgarh | Bail plea of suspended IAS Ranu Sahu rejected
रायपुर. निलंबित आईएएस रानू साहू की जमानत याचिका खारिज हो गई है। दरअसल मंगलवार को रानू की जमानत याचिका पर रायपुर की स्पेशल कोर्ट में सुनवाई हुई जिसके बाद जज ने बुधवार तक के लिए फैसला सुरक्षित रखा था। वही आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। इससे पहले सोमवार को कोल स्कैम केस जिसकी ED इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। उस मामले में दीपेश टांक और रानू साहू को 7 अगस्त तक अंतरिम जमानत मिली है। लेकिन रानू साहू EOW की केस में जेल में बंद है। ऐसे में जेल से बाहर आना मुश्किल है।
सोमवार को स्पेशल कोर्ट में EOW ने दीपेश टांक को प्रोडक्शन वारंट पर लेकर पूछताछ करने के लिए आवेदन लगाया था। दोनों पक्षों के तर्क को सुनने के बाद कोर्ट ने ऑर्डर को सुरक्षित रखा है। वही इस मामले पर आज कोर्ट फैसला सुनाएगी। ED केस में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद रायपुर सेंट्रल जेल में बंद दीपेश टांक की मंगलावार की रात को रिहाई हो गई है। कोयला घोटाले में सुप्रीम कोर्ट से दीपेश टांक को जमानत मिलने के बाद अब ईओडब्ल्यू दीपेश को हिरासत में लेना चाहती है।