Cg Breaking | अनवर ढेबर की अंतरिम जमानत अर्जी खारिज
1 min readCG Breaking | Anwar Dhebar’s interim bail application rejected
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में इन दिनों लगातार ही शराब घोटाले मामले को लेकर खबरे सामने आ रही हैं. वहीं इस कड़ी में घोटाले मामले में फंसे अनवर ढेबर ने अपनी अंतरिम जमानत के लिए अर्जी लगाई थी. जानकारी के मुताबिक उन्हें अभी तक बेल नहीं मिली हैं. हाईकोर्ट के द्वारा उनकी अंतरिम जमानत को अर्जी खारिज कर दी गई हैं. बतादें कि अब उनके जमानत अर्जी पर 10 जून के बाद ही अंतिम सुनवाई होगी।
नो कोर्सिव एक्शन के आदेश –
शराब घोटाले मामले में फंसे अनवर ढेबर को आज भी बेल नहीं मिली. सूत्रों के मुताबिक अनवर ढेबर ने मेडिकल ग्राउंड पर अपनी अंतरिम जमानत मांगी थी.जिस पर हाईकोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया है. वहीं एक ओर शराब घोटाला मामले केस में फंसे यश पुरोहित और नितेश को हाईकोर्ट से राहत मिल गया हैं.इसके साथ ही कोर्ट ने इस सन्दर्भ में नो कोर्सिव एक्शन के आदेश जारी किए है. जिसके मुताबिक EOW की टीम को इस मामले में जांच के लिए सहयोग देने के भी निर्देश दिए गए हैं.
अवैध धन अर्जित –
आपको बता दें कि अनवर ढेबर को ईडी की टीम ने 2 हजार करोड़ रुपए के शराब घोटाला करने का दोषी पाया गया है. मई महीने में ही अनवर ढेबर को ईडी ने अरेस्ट किया था. साथ ही कहा था कि साल 2019 से 2022 के बीच अवैध धन शराब जरिए लगभग 2000 करोड़ रुपए का अवैध धन कमाया हैं. जिसे अपने साथी विकास अग्रवाल के जरिए दुबई में इस धन को उन्होंने खर्च किया हैं.
करोड़ की संपत्ति अटैच –
इसके अलावा ईडी ने कहा कि अनवर परसेंटेज के मुताबिक अपने साथ जुड़े हुए लोगों को पैसे बांटे हैं, और इसके बाकी के बड़ी रकम को वह अपने पॉलीटिकल मास्टर्स को दे दिया है. जिसके बाद आबकारी विभाग के अधिकारी इस मामले में कारोबारी त्रिलोक ढिल्लन, एपी त्रिपाठी, अरुनपति त्रिपाठी और नितेश पुरोहित को भी इस सन्दर्भ में गिरफ्तार किए गए थे। शराब घोटाला मामले में ईडी ने अफसर अनिल टुटेजा और अरुनपति त्रिपाठी से 121. 87 करोड़ और 119 अचल संपत्ति अटैच की है.जिसके मुताबिक प्रदेश में कुल 180 करोड़ की संपत्ति को अटैच की गई है.