Cg News | दीपावली और अन्य त्योहारों पर सिर्फ 2 घंटे पटाखे फोड़ने का समय ..
1 min readCG News | Only 2 hours time for bursting crackers on Diwali and other festivals..
रायपुर। दीपावली, छठ, गुरू पर्व आदि त्योहारों पर केवल दो घण्टे ही पटाखों का उपयोग किया जा सकेगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एवं उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुरूप जिले में पटाखों के उपयोग के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये हैं। जारी आदेश के अनुसार दीपावली, छठ, गुरू पर्व, नया वर्ष/क्रिसमस आदि त्योहारों के अवसर पर पटाखे फोड़ने की अवधि 2 घण्टे निर्धारित की गई है। दीपावली में रात 8 बजे से रात 10 बजे तक पटाखों का उपयोग किया जा सकेगा। छठ पूजा पर सवेरे 6 से सवेरे 8 बजे तक, गुरू पर्व पर रात 8 बजे से रात 10 बजे तक और नया वर्ष एवं क्रिसमस पर रात 11.55 बजे से रात 12.30 बजे तक पटाखे जलाये जा सकेंगे।
जारी दिशा-निर्देश में कहा है कि कम प्रदूषण उत्पन्न करने वाले इम्प्रुव्ड एवं हरित पटाखों की बिक्री केवल लाईसेंसधारी व्यापारियों द्वारा ही किया जा सकेगा। केवल उन्हीं पटाखों को उपयोग के लिए बाजार में बेचा जा सकेगा, जिनसे उत्पन्न ध्वनि का स्तर निर्धारित सीमा के भीतर हो। सीरिज पटाखे अथवा लड़ियों की बिक्री, उपयोग एवं निर्माण पर प्रतिबंध लगाया गया है। छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना 29 नवम्बर 2017 के आदेश के तहत पटाखों के जलाने से शीत ऋतु में वायु प्रदूषण में वृद्धि होती है। अतः राज्य सरकार द्वारा नगरीय क्षेत्रों में प्रतिवर्ष 1 दिसम्बर से 31 जनवरी तक की अवधि में पटाखों का चलाया जाना प्रतिबंधित किया गया है।
आदेश में यह भी कहा गया है कि पटाखों का बहुतायत में उपयोग होने से वायु प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होती है। अतएव उच्चतम न्यायालय एवं माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल प्रिंसिपल बैंच नई दिल्ली द्वारा पटाखों के उपयोग के संबंध में उल्लेखित आदेशों का पालन किया जाना आवश्यक है। कलेक्टर ने पुलिस, कार्यपालिक दण्डाधिकारियों एवं नगरीय निकायों को उक्त आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है एवं जिले के समस्त नागरिकों से इस आदेश का पालन करने की अपील की है।