Chhattisgarh News | महिलाओं को सशक्त बनाने छत्तीसगढ़ महिला कोष की योजनाओं में हुआ संशोधन
1 min readChhattisgarh News | Amendment in the schemes of Chhattisgarh Mahila Fund to empower women
रायपुर। भूपेश सरकार अब महिला कोष ऋण योजना में महिलाओं को छह लाख तक का ऋण देगी। अभी तक यह राशि चार लाखरुपये थी। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के बाद राज्य सरकार ने इसके लिएआदेश जारी कर दिया है। दो मई को रायपुर के साइंस कालेज मैदान में आयोजित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका एवं मितानिनों केआभार सम्मेलन में मुख्यमंत्री बघेल ने महिला समूहों को छह लाख रुपये ऋण देने और महिलाओं के लिए ऋण लेने की पात्रता शर्तों कोसरल करने की घोषणा की थी। इस संबंध में राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिया है।
छत्तीसगढ़ महिला कोष की ऋण योजना अंतर्गत ऐसे महिला समूह जिन्होंने प्रथम बार ऋण लेकर पूरा पटा दिया है, उन्हें 4 लाख केस्थान पर अब अधिकतम 6 लाख रूपए ऋण की पात्रता होगी। साथ ही 4 से 6 लाख रुपये तक के ऋण की अदायगी, महिला स्व–सहायता समूहों से ऋण प्राप्ति के 6 माह पश्चात् 60 मासिक किश्तों में की जाएगी। पुनः ऋण की पात्रता का लाभ नियमित किश्तअदा करने वाले हितग्राहियों को ही दिया जायेगा ।
सक्षम योजना की शर्तों को किया गया शिथिल
इसके अतिरिक्त सक्षम योजना के अंतर्गत पात्रता की शर्तों को शिथिल बनाया गया है। महिला हितग्राही की ऋण लेने की पात्रतापरिवार की वार्षिक आय के स्थान पर उसके स्वयं के वार्षिक आय के आधार पर निर्धारित होगी। पारिवारिक वार्षिक आय राशि रूपये 1 लाख के स्थान पर अब जिस महिला की वार्षिक आय की सीमा राशि रुपये 2 लाख रुपये तक होगी उसे ऋण की पात्रता होगी।
गौरतलब है कि महिला कोष द्वारा ऋण योजना व सक्षम योजना के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से समृद्ध करने के लिए मात्र 3 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ऋण उपलब्ध कराया जाता है। मुख्यमंत्री बघेल ने महिलाओं की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने केउद्देश्य से महिला कोष का बजट इस वित्तीय वर्ष में लगभग 10 गुना बढ़ाकर 25 करोड़ रुपये कर दिया है। साथ ही नवीन कौशल्यासमृद्धि योजना के लिए भी 25 करोड़ रुपये का आवंटन दिया गया है।