Cg Breaking | IAS अनिल टुटेजा क सुप्रीम कोर्ट से राहत, ED को झटका !
1 min readCg Breaking | IAS Anil Tuteja gets relief from Supreme Court, shock to ED!
रायपुर। छत्तीसगढ़ के IAS अफसर अनिल टुटेजा से जुड़ी बड़ी खबर निकलकर सामने आई हैं। उनकी याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया हैं कि ED फिलहाल उनको गिरफ्तार नहीं कर सकेगी।
दरअसल, IAS अनिल टूटेजा पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। याचिका अनिल टुटेजा यश टुटेजा की ओर से दाखिल की गई थी, जिसके बाद आज याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से ED की तरफ से की जा रही कार्रवाई को गलत बताया गया। याचिका में कोर्ट से गुजारिश की गई थी कि ईडी जिस मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्रवाई करना चाह रही है, उसमें कोई ठोस बेस नहीं है। यानि ईडी ने यह नहीं बताया कि टुटेजा ने कैसे अवैध धन का उपार्जन किया और कैसे इसकी मनी लॉन्ड्रिंग की। जबकि ईडी नियमावली में ये बताते हुए ही केस रजिस्टर किया जाता है, जो कि नहीं किया गया।
बता दे कि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल टुटेजा की गिरफ्तारी की कार्रवाई पर रोक लगाई है। वही जुलाई के दूसरे सप्ताह में इस मामले में फिर सुनवाई हो सकती है, तब तक ED टुटेजा के खिलाफ गिरफ्तारी जैसा एक्शन नहीं ले सकती हैं।