FIR On CG Congress MLA | कांग्रेस विधायक डॉ. लक्ष्मी ध्रुव के खिलाफ एफआईआर, जानिए पूरा मामला
1 min readFIR against Congress MLA Dr. Laxmi Dhruv, know the whole matter
रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र के बीच बड़ी खबर सामने आई है। सिहावा से कांग्रेस विधायक डॉ. लक्ष्मी ध्रुव के खिलाफ अदालत ने धोखाधड़ी का केस दर्ज करने का आदेश दिया है। अदालत के आदेश के बाद विधायक के खिलाफ कोर्ट में FIR दर्ज किया गया है।
मिली जानकारी के अनुसार, पूर्णिमा ठाकुर नाम की महिला ने पुलिस में शिकायत की थी कि दुर्ग जिले के पुरई स्थित गर्व इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में लक्ष्मी ध्रुव 2010 से 2018 तक अध्यक्ष थीं। इनके द्वारा पहले मेम्बर बनाने फिर डायरेक्टर बनाने के नाम पर 23 लाख 50 हजार रुपए 2010 से 2017 तक लिए गए। उसके बाद भी डायरेक्टर नहीं बनाया गया। इसके बाद 2018 में सिहावा से विधायक चुन ली गईं। पूर्णिमा ठाकुर ने दोहरे पद पर रहने का आरोप भी लगाया है।
एफआईआर दर्ज नहीं करने पर पूर्णिमा ठाकुर ने अदालत में परिवाद दाखिल किया था। जहां न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अमृता दिनेश मिश्रा ने सुनवाई के बाद विधायक डॉ. लक्ष्मी ध्रुव पर धोखाधड़ी का अपराध दर्ज करने के निर्देश देते हुए उन्हें समन जारी किया है।