कोरोना कराएगा जेल बंदियो की रिहाई
1 min readकोरोना कराएगा जेल बंदियो की रिहाई
सात साल सजा वाले पैरोल या जमानत पर छूटेंगे
हाई पावर कमेटी की बैठक में हुआ फैसला
कोरोना की वजह से जेलों में बंद कैदियों को पैरोल पर रिहा करने का निर्णय किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य की जेलों में बंद कैदी जिन्हे सात साल या उससे कम की सजा हुई है तथा विचाराधीन बंदियों को पैरोल या जमानत पर छोड़ने के लिए हाईपावर कमेटी ने 26 तारीख को फैसला किया है।
बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो के आधार पर यह निर्णय लिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में गुरुवार को वीडियो कांफ्रेस के माध्य से हाईपावर कमेटी की बैठक रखी गई थी। इस बैठक में न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा, न्यायाधिपति छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अध्यक्षता की। इस बैठक में राज्य सरकार के एसीएस सुब्रत साहू, विधि विभाग के प्रमुख सचिल एनके चंद्रवंशी, एडीजी जेल संजय पिल्ले, तथा विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सिद्धार्थ अग्रवाल शामिल हुए।
ये निर्णय लिया गया
7 साल या उससे कम सजा वाले जेल में बंद सभी कैदियों को जेल अधिनियम के तहत पैरोल पर रिहा करने पर विचार किया जाए। 7 साल या इससे कम सजा पाने वाले विचाराधीन बंदियों को हाईकोर्ट द्वारा जमानत पर रिहा करने पर विचार किया जाए। प्रदेश की जिन जेलों में क्षमता से अधिक बंदी है वहां बंदियों को अन्य जेलों में जहां जगह उपलब्ध है वहा स्थानांतरण करने पर अतिरिक्त जेल महानिदेशक विचार करेंगे। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जेल प्रशासन द्वारा आईसोलेशन वार्ड बनाने नए बंदियों की स्क्रीनिंग, मेडिकल सहायता. जेल स्टाफ की स्क्रीनिंग, जेल परिसर का सेनेटाईजेशन एवं स्वच्छता, मास्क व अन्य सामानों की उपलब्धता के साथ मुलाकात पर प्रतिबंध लगाया जाएगा।