Hijab Controversy | हिजाब विवाद को लेकर कई जगहों पर जारी प्रोटेस्ट के बीच HC में सुनवाई शुरू, जानियें पूरा मामला
1 min readHearing started in HC amidst protests in many places regarding Hijab controversy, know the whole matter
नई दिल्ली। कर्नाटक में हिजाब विवाद को लेकर आज हाई कोर्ट में बड़ी सुनवाई शुरू हो गई है। इस समय राज्य के कई स्कूल-कॉलेज में हिजाब को लेकर बवाल चल रहा है। एक तरफ मुस्लिम छात्राएं स्कूल-कॉलेज में हिजाब पहन अपना विरोध दर्ज करवा रही हैं तो वहीं दूसरी तरफ कई छात्र भगवा स्कॉफ पहन भी अपना विरोध दिखा रहे हैं।
हाई कोर्ट में जज कृष्णा दीक्षित ने मामले की सुनवाई शुरू की है। उनके सामने याचिकाकर्ता ने मामले की सुनवाई को स्थगित करने की मांग उठा दी है। तर्क दिया गया है कि इस मामले में एक और याचिका दायर की गई है, ऐसे में जब तक सभी दस्तावेज ना आ जाएं, सुनवाई शुरू नहीं हो सकती। इस पर जज ने कहा है कि इस मामले में जो भी फैसला सुनाया जाएगा, वो इससे जुड़े दूसरे मामलों पर भी लागू होने वाला है। अभी के लिए कृष्णा दीक्षित द्वारा दूसरे मामलों के दस्तावेज भी मंगवाए गए हैं।
इस बीच कर्नाटक सरकार ने कुछ दिन पहले ही Karnataka Education Act-1983 की धारा 133 लागू कर दी है। इस वजह से अब सभी स्कूल-कॉलेज में यूनिफॉर्म को अनिवार्य कर दिया गया है। सरकारी स्कूल और कॉलेज में तो तय यूनिफॉर्म पहनी ही जाएगी, प्राइवेट स्कूल भी अपनी खुद की एक यूनिफॉर्म चुन सकते हैं।
मुस्लिम छात्राओं का कहना है कि वे पहले से हिजाब पहन पढ़ाई करती आ रही हैं। पहले कभी इस पर कोई विवाद नहीं था। यहां तक कहा गया है कि उनके घर की दूसरी महिलाओं ने भी ऐसे ही पढ़ाई की है, लेकिन अब हिजाब पर यूं बवाल काटा जा रहा है। दूसरी तरफ एक तबका ऐसा है जो मानता है कि शिक्षा का यूनिवॉर्म से कोई लेना-देना नहीं है और सभी को स्कूल मे एक समान ही रहना चाहिए।
जानकारी के लिए बता दें कि ये सारा विवाद पिछले महीने जनवरी में तब शुरू हुआ था जब उडुपी के एक सरकारी महाविद्यालय में छह छात्राओं ने हिजाब पहनकर कॉलेज में एंट्री ली थी। विवाद इस बात को लेकर था कि प्रशासन ने छात्राओं को हिजाब पहनने के लिए मना किया था, लेकिन वे फिर भी पहनकर आ गई थीं। उस विवाद के बाद से ही दूसरे कॉलेजों में भी हिजाब को लेकर बवाल शुरू हो गया और कई जगहों पर पढ़ाई भी प्रभावित हुई।