Chhattisgarh | निलंबित एडीजी और IPS जीपी सिंह ने मांगी जमानत, हाईकोर्ट में दायर की याचिका
1 min readSuspended ADG and IPS GP Singh sought bail, petition filed in High Court
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के निलंबित एडीजी और IPS जीपी सिंह ने जमानत के लिए हाईकोर्ट में सोमवार को याचिका दायर की है।
उल्लेखनीय है कि भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति के केस में गिरफ्तार जीपी सिंह की याचिका में कहा गया है कि पुलिस रिमांड में उनसे 200 से ज्यादा सवाल पूछे गए, जिसका उन्होंने जवाब दिया है। पूछताछ पूरी होने के बाद ही उन्हें न्यायिक रिमांड में भेजा गया है। इससे स्पष्ट है कि EOW को उनके सवालों के जवाब मिल गए हैं। अब उन्हें सुनवाई का मौका देना चाहिए। इन सबके लिए उनका जेल से बाहर आना जरूरी है। हालांकि, उनकी याचिका पर हाईकोर्ट में अभी सुनवाई की तिथि तय नहीं हुई है।
उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ की EOW की टीम ने IAS जीपी सिंह को 11 जनवरी को नोएडा से गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें 7 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर रखा गया था। 18 जनवरी को उन्हें विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां से एन्हें 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। इस दौरान उनके वकील ने कोर्ट से जमानत देने की मांग की, जिसे खारिज कर दिया गया। इधर निचली अदालत से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद उनके वकील आशुतोष पांडेय ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका प्रस्तुत की है। याचिका में कहा गया है कि EOW की जांच पूरी हो गई है। यही वजह है कि पुलिस रिमांड लेकर उनसे पूछताछ की गई। याचिका में कहा गया है कि जीपी सिंह अपनी गिरफ्तारी से पूर्व ही EOW की सभी नोटिस का जवाब दे चुके हैं। EOW ने आय से अधिक संपत्ति का मामला बनाया है, उसमें उन्हें अपनी संपत्ति का ब्यौरा प्रस्तुत करने के लिए मौका नहीं दिया गया है, जो संविधान की अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। संवैधानिक अधिकार के तहत अब उन्हें अपनी संपत्ति का ब्योरा देने के लिए जेल से बाहर आना आवश्यक है।