Cg Big News | हुक्का बार चलाते पकड़े जाने पर 3 साल कैद और 50 हजार जुर्माना, विधानसभा में ….
1 min read
रायपुर। छत्तीसगढ़ में हुक्का बार पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। विधानसभा में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद से जुड़े संशोधन विधेयक को पारित कर दिया गया है। इसके तहत सरकार ने राज्य में हुक्का बार पर रोक लगाने का प्रावधान किया है। राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद यह विधेयक कानून बन जाएगा, जिससे प्रदेश में हुक्का बार के संचालन पर रोक लग जाएगी।
वही हुक्का बार चलाते पकड़े जाने पर 3 साल कैद और 50 हजार जुर्माना दोनों का प्रविधान किया गया है। विधानसभा से पारित इस विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। वहां से अनुमति मिलने के बाद यह कानून का रूप ले लेगा। हुक्का बार पर रोक के लिए सरकार ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन प्रदाय और वितरण विनियमन) विधेयक में संशोधन किया गया। आबकारी मंत्री कवासी लखमा की अनुपस्थिति में वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने इसका प्रस्ताव सदन में रखा। प्रमुख विपक्षी पार्टी भाजपा सदस्यों की गैरमौजूदगी में संशोधन विधेयक को बिना चर्चा के ही पारित कर दिया गया।
पुलिस और आबकारी दोनों ही विभाग हुक्का बार के मामले में कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन यह उपनिरीक्षक स्तर से नीचे का अधिकारी नहीं कर सकेगा। अधिकारी जांच के दौरान हुक्का बार के लिए उपयोग की जा रही किसी भी सामग्री या वस्तु को जब्त कर सकेगा।