Chhattisgarh | निलंबित एडीजी को सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत, राज्य सरकार को नोटिस जारी, सिर्फ 4 हफ्ते ….
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रायपुर। निलंबित एडीजी जीपी सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए चार हफ्ते तक गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। इसके साथ राज्य सरकार को भी नोटिस जारी किया गया है।
जानकारी के अनुसार, याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने कहा कि आप हर मामले में सुरक्षा नहीं ले सकते। आपने पैसा वसूलना शुरू कर दिया क्योंकि आप सरकार के करीब हैं। लेकिन अब आपको वापस भुगतान करना होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी के साथ दर्ज तीसरे एफआईआर पर भी जीपी सिंह को गिरफ्तारी पर अंतरिम संरक्षण दिया है। मामले में छत्तीसगढ़ सरकार को नोटिस जारी कर 1 अक्टूबर को सभी मामले की सुनवाई तय की है।
आपको बता दें कि निलंबित एडीजी जीपी सिंह के खिलाफ तीन मामले दर्ज है। एक मामला राजद्रोह का है, एक आय से अधिक संपत्ति का मामला है और एक मामला भयादोहन कर पैसा वसूलने का। जीपी सिंह ने अलग-अलग याचिकाओं में राजद्रोह के मामले को रद्द करने के साथ दूसरी में मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है।
गौरतलब है कि 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी जीपी सिंह के ठिकानों में एसीबी और ईओडब्ल्यू की संयुक्त टीम ने उनके छापा मारा था। इस दौरान 10 करोड़ से अधिक की चल-अचल संपत्ति का खुलासा हुआ था। इसके साथ ही कई दस्तावेज मिले थे जिसके आधार पर जीपी सिंह के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया था।