November 6, 2024

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Cg Big News | शादीशुदा BEO ने प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड से रचा ली है शादी, पहली पत्नी बनी बराती, शिक्षा विभाग ने दिया जांच का आदेश

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बिलासपुर । बिल्हा में पदस्थ शादीशुदा BEO ने अपनी प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड से शादी कर ली है। इस मामले का पता तब चल पाया था जब 4 दिन पहले युवती मुंगेली के जरहागांव थाने में BEO के खिलाफ रेप का केस दर्ज कराने पहुंची थी। उसी दौरान थाने में पहुंचकर BEO ने युवती से शादी का वादा किया था। इसके तहत गुरुवार को उसने तखतपुर के सतनाम समाज भवन में युवती से शादी की है। इस शादी में लड़की के परिजन भी शामिल हुए।

पता चला था कि BEO पवित्र सिंह बेदी का संबंध उस लड़की से पिछले 7 सालों से चल रहा था, जिसके बाद युवती प्रेग्नेंट भी हो गई थी। अब इस मामले में शिक्षा विभाग ने BEO के खिलाफ जांच के आदेश भी दिए हैं।

ये था मामला –

दरअसल, 4 दिन पहले मुंगेली की फुलवारी गांव की एक 23 साल की लड़की पुलिस थाने पहुंची थी। युवती ने दावा किया था कि पवित्र सिंह बेदी ने मेरा रेप किया है। मैं अब 6 महीने की प्रेग्नेंट हूं। उसकी पत्नी ने मेरे साथ मारपीट की है। पवित्र सिंह ने मुझ से शादी का वादा किया मगर अब मुकर गया है। मैं चाहती हूं कि पुलिस उसे गिरफ्तार करे। युवती की शिकायत लेकर पुलिस ने जांच में पाया कि BEO का इस लड़की से रिश्ता तब से था जब युवती 16 साल की नाबालिग थी। 7 सालों से दोनों के बीच संबंध था। इस दौरान कई बार BEO ने लड़की के साथ शारीरिक संबंध भी बनाया था। पवित्र सिंह बेदी भी फुलवारी का ही रहने वाला है।

पत्नी ने युवती से की थी मारपीट –

पूरे घटनाक्रम की खबर लगते ही BEO हड़बड़ा कर जरहागांव पुलिस स्टेशन पहुंचा था। यहां गर्लफ्रेंड और परिवार के लोगों के बीच काफी देर तक विवाद होता रहा। आखिर में अफसर ने परिवार वालों को भी समझाया और प्रेमिका को भी। पवित्र सिंह ने थाने में पुलिस के सामने लिखित में आश्वासन दिया था कि वो अपनी प्रेमिका से शादी करेगा। इसके बाद पुलिस ने पवित्र सिंह के खिलाफ केस दर्ज नहीं किया था। वहीं इस बात का पता चलने पर बेदी की पत्नी ने युवती से मारपीट भी की थी। जिसके बाद युवती थाने में केस दर्ज कराने गई थी।

कानूनी पक्ष –

जब तक पहली बीवी शिकायत नहीं करती है तब तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। यह मामला सिख समाज के एक व्यक्ति से जुड़ा है। सिख समाज में भी शादियां हिंदू मैरिज एक्ट के तहत ही होती है। ऐसा कोई कानून नहीं है, जिसमें लिखा हो की कोई सरकारी कर्मचारी एक बीवी के रहते दूसरी से शादी नहीं कर सकता। लेकिन बात फिर वहीं पहली बीवी पर आकर रुक जाती है। अगर वह शिकायत करती है तो फिर हिंदू मैरिज एक्ट के तहत कर्मचारी पर कानून आपराधिक धारा लगेगी। उसके बाद उसकी नौकरी जा सकती है।

बीवी ने दी रजामंदी –

शादी को लेकर सतनाम सत्संग समिति के अध्यक्ष चोवादास खाण्डेकर और अन्य पदाधिकारियों ने बताया कि पवित्र सिंह बेदी की पत्नी सुधा कौर से शादी को लेकर चर्चा की गई थी। जिसमें सुधा ने अपने पति पवित्र सिंह को दूसरी शादी करने की अनुमति दे दी है। खाण्डेकर ने बताया कि पवित्र सिंह बेदी की संतान नहीं होने के कारण उसकी पत्नी ने दूसरी शादी की सहमति दी है और तीनों की सहमति के बाद ही समिति ने वैवाहिक रस्मों को पूरा कराया है।

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