Raipur News | बलात्कारी को 7 साल की सजा, 2017 की घटना पर एट्रोसिटी कोर्ट ने सुनाया फैसला
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रायपुर। राजधानी रायपुर के धरसींवा थाना इलाके में 2017 में हुई बलात्कार को घटना पर एट्रोसिटी कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को 7 वर्ष की सज़ा दी है।
आपको बता दे कि घटना 12 दिसंबर 2017 की है जब शादीशुदा व 2 बच्चो की माँ प्रार्थिया अपने घर पर थी व पति पुराने गांव गया हुआ था। इसी दौरान आरोपी सुपरवाइजर फालगो निर्मलकर उम्र 54 वर्ष निवासी खमतराई महिला के घर में रात के तकरीबन 11 बजे बिना अनुमति प्रवेश कर महिला से बलात्कार करता है जिस पर महिला के विरोध करने पर पड़ोसी आरोपी को पकड़ते है परंतु वह भाग खड़ा होता है।
मामले की शिकायत धरसींवा थाना पुलिस को करने के बाद आरोपी के खिलाफ घर पर बिना अनुमति प्रवेश करना, बलात्कार, जान से मारने की धमकी सहित एससी-एसटी एक्ट की धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर गिरफ़्तार किया गया था जहां आरोपी तकरीबन 18 दिन न्यायायिक हिरासत में रहा। कोर्ट के फैसले के अनुसार आरोपी को 7 वर्ष की कैद व आर्थिक रूप से दंड दिया गया है।