September 23, 2024

The News Wave

सच से सरोकार

Chhattisgarh | जेलों से कैदियों को पैरोल और अंतरिम जमानत पर किया जाएगा रिहा, जानियें किन्हें मिलेगा लाभ

1 min read
Spread the love

 

रायपुर । कोरोना का कहर जेलों में भी कहर बरपा रहा है। ऐसे में राज्य की जेलों से कैदियों को पैरोल और अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाएगा। जिन कैदियों को पिछले वर्ष कोरोना का लाभ देते हुए पैरोल और अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया था, उन्हें इस साल भी 90 दिन के लिए पैरोल और अंतरिम जमानत दिया जाएगा।

आपको बता दें कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अंतिम फैसला लेने का अधिकार राज्य की हाई पावर कमेटी पर छोड़ दिया है। जिसके बाद छत्तीसगढ़ स्टेट लिगल ऑथॉर्टी कमेटी ने इस बाबत जेल अधिक्षकों को पत्र भेजा था।

इस दफे ऐसे कैदी जिन्हें अधिकतम सात साल की सजा हुई है या होने वाली है, उन्हें 90 दिन के लिए पैरोल एवं अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाएगा। ऐसे व्यक्ति जो 60 वर्ष के अधिक उम्र के हैं और उनकी अधिकतम सजा 10 साल की हो सकती है, वह पैरोल एवं अंतरिम जमानत का लाभ ले सकते हैं।

ऐसे विचारधीन कैदियो की पहचान संबंधित जिला विधिक सेवक प्राधिकरण स्वयं करेगा या फिर ऐसे कैदी अपने अधिवक्ता के माध्यम से जेल सुप्रीमटेंडेंड या संबंधित न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर स्वयं लाभ ले सकते हैं।

ऐसे कैदी जिन्होंने एडीपीएस एक्ट, पास्को एक्ट, जिन्होने महिलाओं के विरुद्ध कोई अपराध किया हो, उन्हें पैरोल या अंतरिम जमानत का लाभ नहीं दिया जाएगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *