Chhattisgarh | 11 महीने बाद स्वीमिंग पूल खोलने की मिली अनुमति, जानियें पूरी नियम व शर्तें …
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रायपुर । छत्तीसगढ़ में 11 महीने बाद स्वीमिंग पूल को खोलने की अनुमति राजधानी प्रशासन ने दी है। प्रशासन ने कहा है कि स्वीमिंग पूल खोलने को लेकर जारी केंद्र सरकार की अनलॊक गाइड लाइन का पालन करना होगा। छत्तीसगढ़ में 11 माह बाद गुरुवार को स्वीमिंग पूल नियम व शर्तों को साथ खुल गया है। स्वीमिंग पूल में बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और बीमार लोगों को जाने की साफ मनाही की गई है।
बुधवार को कलेक्टर डॊ. एस भारतीदासन द्वारी आदेश में हर स्वीमिंग पूल के लिए 15 तरह की नई शर्तें रखी गई है। इसके मुताबिक लोगों को टॊवेल और साबुन खुद ले जाना होगा। दूसरे का सामान यूज करने की मनाही है। मास्क और सेनिटाइजर की अनिवार्यता यहां भी लागू रहेगी। स्वीमिंग पूल में आने जाने वाले हर व्यक्ति का नाम-पता फोन नंबर एक रजिस्टर में रखना होगा, ताकि जरूरत पर संपर्क किया जा सके। कलेक्टर की तरफ से जारी आदेश में यह कहा गया है कि स्वीमिंग पूल वालों को भीतर आने और बाहर जाने का रास्ता अलग-अलग रखना होगा। ताकि आने और जाने वाले के बीच सामना न होने पाए। स्वीमिंग पूल में एक समय में 50 से ज्यादा लोग न रहें इस बाद का ध्यान रखना होगा। किसी भी सूरत में इस सीमा के उल्लंघन करने की अनुमति नहीं होगी और इसकी जांच भी होगी। यही सारे नियम वॊटर पार्क में भी लागू होंगे।
राजधानी में लगभग सभी क्लबों में स्वीमिंग पूल है। इसके अलावा दो से ज्यादा निजी स्वीमिंग पूल और एक इंटरनेशनल स्वीमिंग पूल नालंदा परिसर के पास स्थित है। इन सभी स्वीमिंग पूल को गुरुवार से खोला जा सकता है। क्लब संचालकों का कहना है कि वे पूरी तैयारी और नियमों के अनुसार ही पूल का संचालन करेंगे। इसलिए व्यवस्था बनाने में एक-दो दिन का समय भी लग सकता है।
इन बातों का रखें ध्यान
– छोटे बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती और बीमार लोगों को प्रवेश नहीं।
– पूल में एक समय में क्षमता के आधे लोगों को ही इजाजत।
– साबुन, तौलिया या कोई भी सामान आपस में बांटना नहीं है।
– पूल और वाटर पार्क में निगरानी के लिए लगेंगे सीसी कैमरे।
– पानी का क्लोरोनाइजेशन और फिल्टेरेशन जल्दी करना होगा।
– पान, गुटखा, तंबाखू, सिगरेट जैसे नशे का इस्तेमाल बैन।
– कंटेनमेंट जोन के स्वीमिंग पूल या वॉटर पार्क नहीं खुलेंगे।
– नियम नहीं मानने वालों के खिलाफ सीधे एफआईआर।