Chhattisgarh | खुल रहें है सिनेमाघर-मल्टीप्लेक्स, संचालन के संबंध में आदेश जारी, Covid-19 की वजह से..
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रायपुर। राज्य सरकार ने सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स के संचालन के संबंध में आदेश जारी किए गए हैं।
प्रदेश सरकार ने कलेक्टर और संभाग आयुक्त को जारी किए आदेश के मुताबिक गाइडलाइन्स और SOP के तहत सिनेमा घर, मल्टीप्लेक्स के संचालन की अनुमति दी जा सकती है ।
बता दें कि कोरोना महामारी के चलते बीते कई महीनों से सिनेमाघर बंद हैं, इससे जुड़े लोगों के समक्ष रोजीरोटी का संकट बना हुआ है। वहीं, केंद्र सरकार ने अनलॉक की प्रक्रिया के तहत सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स के संचालन की अनुमति दे दी है।
SOP को कराना होगा पालन
राज्य शासन ने सभी संभागीय कमिश्नर और जिला कलेक्टरों को आदेश जारी कर दिए है।।अब सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स खोलने के लिए इन्हें एसओपी (standard operating procedure) का पालन करना होगा। एसओपी जिसे मानक संचालन प्रक्रिया कहा जाता है, जिसमें प्रशासन की एक निश्चित प्रक्रिया के अनुसार काम किया जाता है।
उसी प्रक्रिया के अनुसार प्रदेश में सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स खोले जाएंगे। बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने अनलॉक-4 में सिनेमाहॉल खोलने की अनुमति नहीं दी थी।