November 23, 2024

The News Wave

सच से सरोकार

Politics | कैबिनेट की बैठक में हुए अहम फैसलों को लेकर जानिये मंत्री रविन्द्र चौबे ने क्या कहा…

1 min read
Spread the love

 

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में उनके निवास कार्यालय में सोमवार को कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक के बाद मंत्री रविन्द्र चौबे ने मीडिया को फैसलों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने विधानसभा के विशेष सत्र की तैयारी और विपक्ष की बैठक पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि केन्द्र के कृषि कानूनों से किसानों का शोषण होने की संभावना है। धान खरीदी भी प्रभावित हो सकती है। इसलिए प्रदेश में 27 और 28 अक्टूबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। विधानसभा लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है। यदि विपक्ष तैयारी से आएगा तो हम भी उनके सवालों का जवाब देने तैयार हैं। उन्होंने कहा कि 1 नवंबर को किसान न्याय योजना की तीसरी किश्त किसानों के खातों में डाली जाएगी। राज्योत्सव में राहुल गांधी भी शामिल होंगे।

कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णय : 

औद्योगिक नीति 2019-24 में संशोधन के प्रस्ताव को अनुमति दी गई। इसमें राज्य के वनोपज, हर्बल और वन पर आधारित अन्य उत्पादों का प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण उत्पादों के निर्माण और मूल्य संवर्धन के कार्य राज्य में ही किए जाने को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज (वनांचल उद्योग पैकेज) का अनुमोदन किया गया। इसके तहत लघु उद्योगों को औद्योगिक नीति 2019-24 के प्रावधान में पूर्व से घोषित आर्थिक निवेश प्रोत्साहन के अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश अनुदान उत्पादन में आने के उपरांत उद्योगों को मान्य स्थायी पूंजी निवेश पर अनुदान के रूप में विशेषकर पिछड़े क्षेत्र विकासखंडों, जिसमें स श्रेणी के विकासखंडों में कुल निवेश का 40 प्रतिशत 5 वर्षों में अधिकतम 40 लाख रुपए प्रतिवर्ष और द श्रेणी के विकासखंडों में कुल निवेश का 50 प्रतिशत 5 वर्षों में अधिकतम 50 लाख रुपए प्रतिवर्ष पात्रतानुसार देय होगा। विशेष पैकेज के लिए लघु उद्योगों की ओर से प्लांट व मशीनरी के अंतर्गत न्यूनतम 50 लाख और अधिकतम 5 करोड़ रुपए का निवेश किया जाना आवश्यक होगा। छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं प्रबंधन नियम-2015 में संशोधन का अनुमोदन किया गया।

इसमें उद्योग विभाग की ओर से संचालित औद्योगिक क्षेत्रों में विद्युत उपकेन्द्रों की स्थापना के लिए न्यूनतम आवश्यक भूमि का आबंटन एक रुपए प्रतीकात्मक प्रीमियम राशि (टोकन मनी) पर बिना किसी लीज रेंट, सिक्यूरिटी डिपॉजिट के भूमि का आबंटन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं प्रबंधन नियम-2015 में संशोधन का अनुमोदन किया गया। इसमें औद्योगिक भूमि, भवन, शेड, प्रकोष्ठ और लैण्ड बैंक से आबंटित भूमि का आबंटन के बाद नियमन और प्रबंधन की कंडिका में संशोधन किया गया। छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं प्रबंधन नियम-2015 के अंतर्गत भूमि आबंटन प्राप्त करने वाले उद्योगों को नियमों में संशोधन करते हुए कोविड-19 और आर्थिक मंदी को ध्यान में रखते हुए जो प्रस्तावित उद्योग स्थापित नहीं हो सके हैं, उनके लिए एक वर्ष का अतिरिक्त समय प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक-2020 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
राज्य शासन की ओर से वर्ष 2012 में राज्य के ग्रामीण अंचलों के त्वरित और सर्वांगींण विकास की पूर्ति के लिए वर्तमान में विकास कार्यों की स्वीकृति के लिए गठित छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण और अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण के पुनर्गठन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। छत्तीसगढ़ आबकारी नीति वर्ष 2013-14 के क्रियांवयन के संबंध में प्रदेश में नशा मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के लिए छत्तीसगढ़ शराब व्यसन मुक्ति अभियान (भारत माता वाहिंनी योजना) को समाज कल्याण विभाग को सौंपने का निर्णय लिया गया। भारत सरकार, जल शक्ति मंत्रालय, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की ओर से जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन के संबंध में निर्णय लिया गया। जल जीवन मिशन के संपूर्ण टेंडर (ईओआई) को निरस्त करके भारत सरकार के निर्देशानुसार कार्यवाही की जाएगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *