केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंग पर कस सकता है C.B.I. का शिकंजा
1 min readरायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के समाज कल्याण विभाग में दस साल पहले के 1000 करोड़ के घोटाला मामले में केन्द्रीय मंत्री रेणुका सिंह को सीबीआई प्रथम पक्ष बनाकर 12 अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, सरकारी दस्तावेजों में छेड़छाड़ जैसे बिंदुओं को लेकर अपराध दर्ज कर सकती है। क्योंकि हाईकोर्ट ने सप्ताह भर के भीतर मामला दर्ज करने कहा है। सीबीआई ने लीगल सेल से अभिमत भी मांगा है। हाईकोर्ट के आदेश की एक प्रति लीगल सेल को भेजी गई है। सीबीआई संभवत: एक दो दिन में समाज कल्याण विभाग में दबिश दे सकती है। इससे केवल रेणुका ही नहीं अपितु आरोपित अफसरों की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
इधर केन्द्रीय मंत्री रेणुका सिंह ने कहा है कि वे हाईकोर्ट और सीबीआई का पूरा सम्मान करती हैं। वे तो 2004 में केवल 18 माह ही मंत्री रही हैं। जबकि पूरा मामला तो 2010 का बताया जा रहा है। यदि सीबीआई का बुलावा हुआ तो वे बयान देने जरूर जायेंगी।